SILIGURI सिलीगुड़ी, : 22 वर्षीय मोहम्मद अब्बास को सिलीगुड़ी की एक अदालत ने 17 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। आज सजा सुनाए जाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन अदालत को दलीलों और प्रस्तुत याचिकाओं की समीक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता होने के कारण इसे शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। अब्बास पर सिलीगुड़ी के माटीगारा इलाके में स्कूल से घर लौट रही लड़की का अपहरण करने, उसे एक सुनसान घर में ले जाने और यौन उत्पीड़न के उसके प्रयास का विरोध करने पर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या करने का आरोप है। यह घटना सितंबर 2023 में हुई थी। उसे अपराध के सात घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था।
सरकारी वकील विवाश चटर्जी ने बताया कि अदालत में प्रस्तुत की गई व्यापक दलीलों और याचिकाओं के कारण सजा सुनाए जाने में देरी आवश्यक थी। चटर्जी ने कहा, "विद्वान न्यायाधीश को अंतिम सजा की घोषणा करने से पहले सामग्री का अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसलिए एक दिन का विस्तार किया गया है।" अब्बास ने नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि यह उसका पहला अपराध था और उसकी एक छोटी बेटी और एक आश्रित माँ है। अभियोजन पक्ष मृत्युदंड की मांग कर रहा है। चटर्जी ने कहा, "हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अदालत शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी।" दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है, जिसमें पीड़ित के परिवार सहित आम जनता अपराध के लिए कठोरतम सजा की मांग कर रही है।