Sikkim : आरजी कार त्रासदी 18 जनवरी को सुनाया जाएगा फैसला

Update: 2025-01-11 11:42 GMT
KOLKATA, (IANS)    कोलकाता, (आईएएनएस): कोलकाता की एक विशेष अदालत पिछले साल अगस्त में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी। पिछले साल 11 नवंबर को विशेष अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने के 68 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त की सुबह आर.जी. कर परिसर के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने की थी, जिसने मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच का जिम्मा संभालने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी अपने एकमात्र आरोपपत्र में संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के अपराध में "एकमात्र मुख्य आरोपी" बताया था। पूछताछ के दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व विवादास्पद प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। कार संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है। हालांकि, हाल ही में विशेष अदालत ने दोनों को जमानत दे दी थी, क्योंकि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर दोनों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही थी।
इस घटनाक्रम को लेकर सीबीआई की समाज के विभिन्न वर्गों ने तीखी आलोचना की। आर.जी. कार में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ समानांतर जांच के कारण घोष अभी भी सलाखों के पीछे हैं, जबकि मंडल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
इस बीच, पीड़िता के माता-पिता ने अपराध के पीछे की “बड़ी” साजिश को उजागर करने के लिए नए सिरे से जांच की याचिका के साथ पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
Tags:    

Similar News

-->