Sikkim : न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

Update: 2024-11-13 11:47 GMT
NEW DELHI, (IANS)   नई दिल्ली, (आईएएनएस): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति खन्ना 51वें सीजेआई होंगे और उनका कार्यकाल करीब छह महीने का होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, वे अनुच्छेद 370, व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने, चुनावी बांड योजना, ईवीएम-वीवीपीएटी मिलान आदि पर ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। 24 अक्टूबर को केंद्र ने न्यायमूर्ति खन्ना की देश के सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय में नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, जब पिछले महीने तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित किया था। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर थे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं तथा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के शासी परामर्शदाता के सदस्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति खन्ना जनवरी 2019 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र तथा जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्रों के अध्यक्ष/प्रभारी न्यायाधीश का पद संभाला। मई 1960 में जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और मुख्य रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय में कराधान, मध्यस्थता, वाणिज्यिक कानून, पर्यावरण कानून, चिकित्सा लापरवाही कानून और कंपनी कानून का अभ्यास किया। आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में उनका कार्यकाल लंबा रहा। 2004 में, उन्हें दिल्ली सरकार के लिए स्थायी वकील (सिविल) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त लोक अभियोजक और एमिकस क्यूरी (न्यायालय के मित्र) के रूप में कई आपराधिक मामलों में पेश होकर बहस भी की।
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