Sikkim सिक्किम : जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिक्किम के 12 छूटे हुए समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के संबंध में दोरजी शेरिंग लेप्चा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दिया है। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि भारत सरकार एसटी सूची में समुदायों को शामिल करने के निर्धारण के लिए स्वीकृत तौर-तरीकों का पालन करती है। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा नृवंशविज्ञान रिपोर्ट और सिफारिशें आवश्यक हैं।
विधायी संशोधनों पर विचार करने से पहले प्रस्तावों की समीक्षा भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की जाती है। सिक्किम के 11 समुदायों के प्रस्तावों का आरजीआई द्वारा समर्थन नहीं किया गया और उन्हें आगे स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया है। इन समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों को एसटी सूची में उनके आधिकारिक समावेशन के बाद संबोधित किया जाएगा।