सिक्किम सरकार बंदरों को खाना खिलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी
5,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी
गुवाहाटी: सिक्किम सरकार के वन, पर्यावरण और वन्यजीव विभाग ने चेतावनी दी है कि बंदरों को खाना खिलाना या खाद्य अपशिष्ट का अनुचित निपटान अपराध माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
विभाग ने कहा कि बंदर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक संरक्षित प्रजाति हैं। इसलिए, उन्हें खाना खिलाना सख्त वर्जित है।
विभाग ने कहा कि मानव भोजन और खाद्य अपशिष्ट के अनुचित निपटान के कारण बंदरों की आबादी में अप्राकृतिक वृद्धि के कारण मानव-बंदर संघर्ष की घटनाएं बढ़ गई हैं।
यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा बन गया है।
विभाग ने कहा कि इंसानों द्वारा पाले गए बंदरों का इंसानों से डर खत्म हो जाता है और वे आक्रामक हो जाते हैं।
वे मनुष्यों में भी रोग संचारित कर सकते हैं।
विभाग ने लोगों से बंदरों को खाना खिलाना बंद करने और खाने के कचरे का उचित तरीके से निपटान करने का आग्रह किया है।