SIKKIM सिक्किम : सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन में सुधार लाने के उद्देश्य से सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि अब प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को आधिकारिक अवकाश रहेगा। कार्मिक विभाग द्वारा आज जारी एक परिपत्र में इस निर्णय की विस्तृत जानकारी दी गई। सिक्किम सरकार के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे। यह समायोजन इस अवलोकन के जवाब में किया गया है
कि कई कर्मचारी देर से आ रहे हैं और जल्दी चले जा रहे हैं, जिससे सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है और जनता को असुविधा हो रही है। परिपत्र में कहा गया है, "हाल ही में, यह देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी सुबह बहुत देर से ड्यूटी पर आ रहे हैं और शाम को निर्धारित समय से बहुत पहले कार्यालय से निकल रहे हैं।" "इससे सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा आती है।
" समय की पाबंदी को लागू करने के लिए, परिपत्र में कहा गया है कि विभाग प्रमुख उपस्थिति की औचक जांच करें और समय-समय पर निरीक्षण करें। बिना किसी वैध कारण के सुबह 10:30 बजे के बाद आने वाले या शाम 4:30 बजे से पहले जाने वाले कर्मचारियों के अवकाश खाते से आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी। बिना उचित छुट्टी दर्ज किए अनुपस्थित रहने वालों के अवकाश खाते से पूरे दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिपत्र एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन जमा करने की प्रथा को हतोत्साहित करता है, तथा उचित कागजी आवेदन पर जोर देता है।