उत्तरी सिक्किम प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित मंगन जिले में नए वाहन प्रतिबंध लगाए
सिक्किम : तीस्ता नदी में बाढ़ के कारण एक अस्थायी पुल ढहने की प्रतिक्रिया में, उत्तरी सिक्किम में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है, जिससे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 (बी) के तहत नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
टूंग में क्षतिग्रस्त पुल के कारण टूंग-नागा के रास्ते मंगन और चुंगथांग के बीच यातायात रुक गया है। संगकलांग-सैफो-शिपगयेर के माध्यम से एकमात्र वैकल्पिक मार्ग संकीर्ण है और दो-तरफा यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भारी यातायात जाम हो गया है, जिससे संभावित आपदाओं की चिंता बढ़ गई है।
इस संकीर्ण मार्ग पर वाहनों के आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, मंगन जिले के जिला कलेक्टर-सह-मजिस्ट्रेट, हेम कुमार छेत्री, एससीएस, ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:
1. सुबह 5:00 बजे से 8:30 बजे तक वाहन चुंगथांग से सैफो/शिपगयेर होते हुए संकलांग की ओर चलेंगे। आखिरी नीचे जाने वाले वाहन के संगकलांग पहुंचने के बाद, पुलिस चुंगथांग में अपने समकक्षों को सूचित करेगी।
2. सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच वाहन सफो/शिपगयेर होते हुए संकलांग से चुंगथांग तक यात्रा करेंगे। ऊपर की ओर जाने वाले अंतिम वाहन के चुंगथांग पहुंचने के बाद, पुलिस संकलांग को संदेश भेजेगी।
3. दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वाहन चुंगथांग से सैफो/शिपगयेर होते हुए संगकलांग की ओर चलेंगे। आखिरी नीचे जाने वाले वाहन के संगकलांग पहुंचने के बाद, संगकलांग और चुंगथांग में पुलिस के बीच संचार किया जाएगा। इसी तरह, संगकलांग से चुंगथांग तक वाहन शाम 4:00 बजे से 6:30 बजे के बीच यात्रा करेंगे.
4. आपातकालीन सेवा ड्यूटी पर लगे वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट है।
ये प्रतिबंध तुरंत लागू किए जाएंगे और अगली सूचना तक जारी रहेंगे।