सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से Sikkim में अधिवास-आधारित आरक्षण

Update: 2025-02-01 10:43 GMT
GANGTOK   गंगटोक, : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डीआर थापा ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिक्किम में निवास-आधारित आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेस बयान में थापा ने कहा कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस सीमित सवाल पर विचार किया गया था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों को पीजी कोर्स के लिए निवास-आधारित आरक्षण देने की अनुमति है या नहीं। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कहा कि एमबीबीएस के लिए
निवास-आधारित आरक्षण की अनुमति है, लेकिन पीजी कोर्स के लिए इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि वे विशेषज्ञ कोर्स हैं। इस फैसले का असर अन्य राज्यों में मेडिकल पीजी कोर्स तक ही सीमित है। कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के सामान्य सिद्धांत की व्याख्या की है। अनुच्छेद 371एफ में गैर-बाधा खंड के प्रकाश में सिक्किम सामान्य सिद्धांत का अपवाद है। सिक्किम राज्य बनाम सुरेंद्र प्रसाद शर्मा और आरसी पौड्याल बनाम भारत संघ के मामले में इस अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने ही संरक्षित किया है। इसलिए, इस फैसले से सिक्किम में निवास-आधारित आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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