सिक्किम सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे राज्यों से आने वाले दूध पर लगाया प्रतिबंध

कोरोना के मामले की वृद्धि को देखते हुए और इस संक्रमण के घातक परिणामों को रोकने के लिए सिक्किम सरकार (Sikkim government) ने राज्य के बाहर से पाउच या दूध के डिब्बे में दूध के पैकेज (Milk Ban) के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

Update: 2022-01-18 14:11 GMT

कोरोना के मामले की वृद्धि को देखते हुए और इस संक्रमण के घातक परिणामों को रोकने के लिए सिक्किम सरकार (Sikkim government) ने राज्य के बाहर से पाउच या दूध के डिब्बे में दूध के पैकेज (Milk Ban) के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

सिक्किम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग (AH&VS) द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। अधिसूचना में कहा गया है कि 'सिक्किम सरकार ने देखा कि पाउच और कैन में ताजा, संसाधित और असंसाधित दूध के विभिन्न रूप सिक्किम के भीतर विपणन के लिए बाहर से आ रहे हैं। निजी संस्थाओं से इन दूध की आपूर्ति की जाती है जो उच्च गुणवत्ता के नहीं हैं।' साथ ही इनसे कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा है। इसलिए राज्य में दूध के आयात पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी से लागू होगा।
अधिसूचना में आगे कहा गया कि राज्य में उपभोक्ताओं की सुरक्षा को देखते हुए, सिक्किम सरकार निजी संस्थाओं से राज्य के बाहर से आने वाले दूध के प्रवेश को अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। चाहे वह कच्चा हो या संसाधित, या पाउच में पैक हो या डिब्बे में, सिक्किम में उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सभी प्रतिबंध लगा दिया गया है।


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