9 मई को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं पर SC सुनवाई करेगा
मामले में बहस और सामान्य संकलन का आदेश तैयार है.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में बहस और सामान्य संकलन का आदेश तैयार है.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का जवाब तैयार है और इसकी जांच की जानी है।
पीठ ने कहा, ''इसे नौ मई, 2023 को सूचीबद्ध करें।''
शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र से जवाब मांगा था।
याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक खुशबू सैफी ने दायर की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 मई को इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया था।