'मोदी सरनेम' मामले में पटना हाई कोर्ट से राहुल को राहत
जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कुछ राहत दी
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में कुछ राहत दी.
भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में यह मामला दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने देश में मोदी उपनाम वाले समुदाय को अपमानित किया। गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी चोर हैं।
12 अप्रैल को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान, गांधी को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। उसके वकील फैसले को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय गए थे।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 15 मई के लिए टाल दी.