दोषियों को राहतः बिलकिस की याचिका पर केंद्र, गुजरात को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
केवल कानून के अनुसार चलेगी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, गुजरात सरकार और अन्य से बिल्किस बानो द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 2002 के गोधरा दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बानो ने मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय करते हुए कहा कि इसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं और इसे मामले की विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया। इसने गुजरात सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर पक्षकारों को छूट देने वाली संबंधित फाइलों के साथ तैयार रहने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह इस मामले में भावनाओं के बहकावे में नहीं आएगी और केवल कानून के अनुसार चलेगी।
4 जनवरी को जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बानो द्वारा दायर याचिका और अन्य याचिकाओं पर विचार किया। हालांकि, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बानो ने पिछले साल 30 नवंबर को शीर्ष अदालत में राज्य सरकार द्वारा 11 आजीवन कारावास की "समय से पहले" रिहाई को चुनौती देते हुए कहा था कि इसने "समाज की अंतरात्मा को हिला दिया है"।
दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका के अलावा, गैंगरेप पीड़िता ने एक अलग याचिका भी दायर की थी जिसमें शीर्ष अदालत के 13 मई, 2022 को एक दोषी की याचिका पर दिए गए आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी।