विधवा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना

Update: 2023-03-30 07:24 GMT
टोंक। टोंक विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ने मंगलवार को पिपलू थाना क्षेत्र के एक गांव में विधवा महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, रेपिस्ट, पीड़िता, महिला ननदोई के साथ रिश्ते में लग रही है. एससी एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राकेश चोपड़ा ने बताया कि आरोपी 27 सितंबर 2014 को पिपलू थाना क्षेत्र के एक गांव में आया था.
जहां उसने विधवा के साथ उसके घर की छत पर जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की. महिला ने आरोपी के खिलाफ अगले दिन स्थानीय पुलिस चौकी में तहरीर भी दी थी। लेकिन जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो पीड़िता ने 3 दिसंबर 2014 को जिला मुख्यालय आकर एसपी से मुलाकात कर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई. एसपी के निर्देश पर पुलिस ने पिपलू थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. मार्च 2015 में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर 19 गवाह व 16 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए।
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