सिरोही । राजस्थान में लोकसभा चुनाव-2024 के तहत 19 और 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहचान के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद और राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक-डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायकों और एमएलसी को जारी पहचान पत्र अथवा भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में से कोई एक दिखाना होगा।