भरतपुर न्यूज: भरतपुर की पॉस्को कोर्ट में गुरुवार को 16 साल की लड़की से रेप के 62 वर्षीय दोषी को 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग से रेप कर उसका अश्लील वीडियो भी बनाया था। इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
घटना 26 अगस्त 2019 की है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के पिता की आरोपी हितेंद्र भारद्वाज के घर के पास चाय की दुकान थी। नाबालिग अपने पिता को खाना देने के लिए दुकान पर आया करती थी, 26 अगस्त 2019 को जब नाबालिग अपने पिता को खाना देने पहुंची तो, पड़ोस में रहने वाले हितेंद्र ने उसे अपने घर में बुलाया।
आरोपी ने छात्रा के साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिया। हितेंद्र ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर वह इस बारे में किसी से कहेगी तो वह उसके अश्लील वीडियो को वायरल कर देगा। वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर हितेंद्र ने नाबालिग से साथ कई बार रेप किया।
कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता की चचेरी बहन को उसका अश्लील वीडियो भेज दिया, और कहा कि तेरी चचेरी बहन के साथ मैंने रेप किया है। उसका यह वीडियो बना लिया है, इसलिए तू भी मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बना नहीं तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा।