सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वंचित पेंशनर 31 मई तक करवा सकेंगे वार्षिक भौतिक सत्यापन
चूरू । सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए वर्ष 2024 का भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अरविंद ओला ने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 22603 पेंशनर तथा शहरी क्षेत्र में 6889 पेंशनर सहित कुल 29492 पेंशनर वार्षिक भौतक सत्यापन से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बीदासर में 3026, चूरू में 2955, राजगढ़ में 4351, रतनगढ़ में 2784, सरदारशहर में 3861, सुजानगढ़ में 2152 व तारानगर में 3474 तथा शहरी क्षेत्र में बीदासर में 174, छापर में 35, चूरू में 1802, राजलदेसर में 156, राजगढ़ में 1114, रतनगढ़ में 1071, रतननगर में 250, सरदारशहर में 1091, सुजानगढ़ में 518 व तारानगर में 678 पेंशनर वार्षिक भौतिक सत्यापन से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनरों के द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जाने पर उनकी पेंशन का भुगतान नहीं हो पाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु पेंशनरों के आधार नंबर से मोबाईल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है। यदि किसी पेंशनर के आधार के साथ मोबाईल नंबर नहीं जुड़ा है, तो जिला आधार केन्द्र के माध्यम से आधार नंबर के साथ मोबाईल नंबर जुड़वाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक, बायोमैट्रिक/अंगुली की छाप से यदि पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होने पर वे स्वयं घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु विकसित मोबाईल एन्ड्रॉइड एप्प राजस्थान सोशल पेंशन और आधार फेस आरडी डाउनलोड कर फेस रिकाग्निशन के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। यह सुविधा पूर्णतया निःशुल्क है एवं एक मोबाईल से अनेक पेंशनरों का वार्षिक भौतिक सत्यापन संभव है। इसमें पेंशनर के आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाता है।
उन्होंने बताया के इन माध्यमों से भी पेंशनर का भौतिक सत्यापन नहीं होने पर वे क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी ( ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनरों के लिए विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र के पेंशनरों के लिए उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नम्बर से लिंक मोबाईल पर ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना कोई भी पेंशनर घर बैठे पेंशन का सत्यापन नहीं करवा सकेगें।