प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 तक बीमा करा सकेंगे
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
जैसलमेर। जैसलमेर राज्य सरकार ने खरीफ- 2023 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. को अधीकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार राधेश्याम नारवाल ने बताया कि जिले के किसान खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई 2023 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत बीमा करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि खरीफ फसल में बाजरा, मूंगफली ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, और ज्वार कुल सात फसलों एवं पुर्नगठित मौसम आधारित खरीफ 2023 में जैसलमेर जिले के लिए अरंडी, अनार व खजूर को जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित फसलें प्रीमियम राशि ( बीमित राशि का 2 प्रतिशत) व बीमित राशि बाजरा के लिए 5052 बीमित राशि प्रति हैक्टेयर और 101.04 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टर, मूंगफली के लिए 98966 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 1979.32 प्रीमीयम राशि प्रति हैक्टेयर, ग्वार के लिए 10609 बीमित राशि प्रति हैक्टेयर और 212.18 प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर, मूंग के लिए 29839 बीमित राशि प्रति हैक्टेयर और 596.78 प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर, मोठ के लिए 19366 बीमित राशि प्रति हैक्टेयर और 387.32 प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर, तिल के लिए 21235 बीमित राशि प्रति हैक्टेयर और 424.7 प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर, ज्वार के लिए 22461 बीमित राशि प्रति हैक्टर और 449.22 प्रीमियम राशि प्रति हैक्टेयर है। संयुक्त निदेशक नारवाल ने बताया कि 29 जुलाई 2023 तक बुवाई की गई फसल में किसान बदलाव करना चाहता है तो वास्तविक बुवाई का विवरण बैंक में दें और अपने बैंक खाता में अपना आधार कार्ड अवश्य जुडवाएं।