कोटा: शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 न्यायालय ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में आरोपी पर 30000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी में पीड़िता के पिता ने 12 अगस्त 2020 को आरोपी शंकर पुत्र लटूरलाल निवास गणेशपुरा के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।
रिपोर्ट में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री को शंकर नाम का एक लड़का 9 अगस्त 2020 रात को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुट गई। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब किया तथा उसके न्यायालय में बयान कराए और मेडिकल कराया गया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी पीड़िता को अपने साथ पहले एक शिव मंदिर में ले गया । वहां सूने स्थान पर उसके साथ दुष्कर्म किया ।इसके बाद उसे बहला-फुसलाकर श्यामगढ़ ,अकलेरा तथा केशोरायपाटन ले गया ।जहां किराए का कमरा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को 24 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया । आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए । विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 30000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।