टोंक छात्राओं को आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में स्कूटी लेने में हो सकती है दिक्कत
स्कूटी लेने में हो सकती है दिक्कत
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। टोंक, टोंक कालीबाई मेधावी बालिका स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन योजना वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत पात्र छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण से पूर्व चालक का लाइसेंस प्राप्त करना अति आवश्यक है। छात्राओं को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूटी वितरण से पूर्व जिला परिवहन कार्यालय से अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा छात्राओं को स्कूटी वितरित नहीं की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी छात्रा की होगी. खुद छात्र।
चयनित छात्रों के लिए आवश्यक दस्तावेज संकाय सदस्यों द्वारा डॉ. केएल गुर्जर व डॉ. श्याम सोनी, डाॅ. अरविंद मीणा, डाॅ. माजू समारिया, डॉ. जगजीवन राम। स्कूटी योजना में फोटो, कॉलेज पहचान पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, नियमित अध्ययन के सत्यापन के लिए प्रवेश शुल्क रसीद)। उत्तीर्ण होने के प्रमाण के लिए न्यूनतम अंकों के साथ मार्कशीट जमा करना सुनिश्चित करें।