तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-02-15 18:47 GMT

हमीरपुर।हत्या  के 18 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (judge) चंद्रभान सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक पर 20 हजार अर्थदंड लगाया है. मौदहा थानाक्षेत्र के बाकी तलैया निवासी पीड़ित पिता कामता प्रसाद साहू ने पुलिस (Police) को दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र राजू (18) लल्लू चौधरी के ट्रक में खलासी का काम करता था. बताया कि पिछले चार दिनों से ट्रक की मरम्मत चुन्नू मिस्त्री के यहां हो रही है.

बताया कि उसका पुत्र रात में उसी ट्रक में रहता था. बताया कि पांच अगस्त 2004 को वह घर से खाना खा पीकर ट्रक में जाने को बोलकर घर से गया था. सुबह सूचना मिली कि पुत्र का क्षत-विक्षत शव पेट्रोल (Petrol) पंप के पास चौधरी के खेतों में पड़ा है. जिसपर पुलिस (Police) ने तीन लोगों कस्बा निवासी रामप्रकाश, जनपद महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के खजुरिया पारा गांव निवासी अशोक व जनपद बांदा के बिसंडा चौसड निवासी महेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था. सहायक शासकीय अधिवक्ता मनीराम बुंदेला ने बताया कि कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं प्रत्येक पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है. उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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