ठिकरिया कला गांव में दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, नकदी और आभूषण ले भागे

नकदी और आभूषण ले भागे

Update: 2023-07-29 11:55 GMT
टोंक। टोंक घाड़ थाना क्षेत्र के ठिकरिया कला गांव में गुरुवार आधी रात को चोर घर की दीवार तोड़कर नकदी सहित हजारों के सोने-चांदी के आभूषण चुरा ले गए। दूसरे घर में प्रयास करते समय जाग होने पर चोर भाग निकले। शुक्रवार की सुबह जब पीड़ित को चोरी की घटना की जानकारी हुई तो वहां दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गयी. गौरतलब है कि ठिकरिया कलां निवासी लखनपुरी उर्फ जगदीश गोस्वामी के मकान में आधी रात को चोर अलग-अलग जगह से दो कमरों की दीवार तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद अन्य बक्सों में रखा कीमती सामान खंगालने के बाद छोटे बक्से को बाहर खेत में ले आए और उसमें रखे 60 हजार नकद, आधा तोला सोने का मंगलसूत्र, आधा तोला टॉप्स, जंतर और 30 ग्राम चांदी की चेन चोरी कर ली। पीड़ित ठिकरिया कलां निवासी परमेश्वर उर्फ परम पुत्र ने बताया कि वह बाहर काम करता है।
पुलिस ने गुम हुए 160 मोबाइल बरामद किए
पुलिस लाइन कॉन्फ्रेंस हॉल में एसपी राजर्षि राज की मौजूदगी में शुक्रवार को गुमशुदा मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए गए। एसपी ने बताया कि पिछले एक साल में जिलेभर के विभिन्न क्षेत्रों में गुम हुए की शिकायते आ रहे रही है। इसको लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान साइबर सेल से हैड कांस्टेबल सुरेश चावला व उनकी टीम ने गुमशुदा मोबाइलों की एक्टिवेशन डिटेल हासिल कर डिटेल में जो मोबाइल एक्टिवेट मिले, उन्हें बरामद करने के लिए सम्बन्धित थाना स्तर पर एक विशेष टीम बनाकर मोबाइल बरामद करने का अभियान चलाया गया। जिसमें अब तक 160 मोबाइल बरामद हो चुके है। जिसकी अनुमानित लागत करीब 23 लाख रुपए है।
कनिष्ठ लिपिकों की मेरिट से जारी स्थाई वरिष्ठता सूचियों पर लगी रोक
टोंक राजस्थान उच्च न्यायालय ने टोंक जिला परिषद की कनिष्ठ सहायकों की जारी स्थाई वरिष्ठता सूचियों पर रोक लगाई है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की सूचियां जारी की गई थी। उनको आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। न्यायाधीश सुदेश बंसल की एकल पीठ ने टोंक के मुकेश चौधरी की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। इसमें आगामी आदेश तक स्थाई वरिष्ठता सूचियों के अनुपालन व पदोन्नति पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार जैमन ने न्यायालय को बताया की वरिष्ठता सूची पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 285 के उल्लंघन तथा आयुक्त पंचायतीराज के आदेश गत 7 जुलाई के विरुद्ध जारी कि गई है।
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