एक अप्रैल से नहीं चलेंगे ये वाहन, सरकारी विभागों में 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा
जोधपुर न्यूज: सरकारी विभागों में अब 15 साल से पुराने वाहन नहीं चलेंगे। इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था कल यानी एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। बता दें कि वाहनों के ये नए नियम देश की सुरक्षा में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश एवं आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र के अनुपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगूजर ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 52 के बाद 1989, 52A भी डाला गया था। . यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इस नियम के प्रावधान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के 15 साल बाद सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चलेंगे। यानी 15 साल से पंजीकृत सरकारी वाहन अब नहीं चलाए जा सकते।
1 अप्रैल के बाद ऐसे सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा और जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा। बता दें कि यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक उद्देश्य और आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू नहीं होगा।