अलवर: अलवर विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने कृषि कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेज की नकल जारी करने की एवज में 3500 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में मालाखेडा तहसील हल्का ढाकपुरी के तत्कालीन पटवारी महाराजपुरा निवासी हरिकिशन पुत्र सोहनलाल कुमावत को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक एसीबी अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले में परिवादी रामलाल निवासी बुर्जा वाला बांस, खरकड़ा की ओर से पटवारी हरिकिशन की ओर से कृषि कनेक्शन के लिए आवश्यक राजस्व अधिकारी प्रमाणपत्र, जमाबंदी, नक्शा ट्रेस जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी।
एसीबी की ओर से मांग सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई कर कर 10 दिसंबर 2010 को आरोपी पटवारी हरिकिशन को मालाखेड़ा स्थित उसके किराए के कमरे पर परिवादी से नकल जारी करने की एवज में 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था।
उद्योग प्रोत्साहन शिविर 27 जुलाई को आयोजित होगा
अलवर| राजस्थान वित्त निगम की ओर से 27 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शाखा कार्यालय अलवर में एक दिवसीय उद्योग प्रोत्साहन शिविर लगाया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम के उप प्रबंधक (शाखा) आरएन मिश्रा ने बताया कि शिविर में वर्तमान में संचालित एसएमई, सीआरई, हॉस्पिटल एवं सर्विस सेक्टर से संबंधित ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही मौके पर ही ऋण पत्रावलियां तैयार कर जमा की जाएगी। शिविर में जिला उद्योग केंद्र व रीको लि. के अधिकारी भाग लेंगे।