जयपुर मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-08-05 05:13 GMT

 कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है. इस मौके पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है. यह सत्य और न्याय की जीत है. इसके साथ ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर सचिन पायलट ने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आजादी के बाद राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली है. आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया.इससे पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है.

लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?' इस पर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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