गौशाला एवं गौआश्रय स्थल के माध्यम से राज्य सरकार आवारा गौवंश से किसानों को दिलायेगी राहत

Update: 2023-07-21 11:45 GMT

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला एवं गौआश्रय स्थल खोलकर किसानों को आवारा पशुओं से होने वाली परेशानी एवं आर्थिक क्षति से निजात दिलाने का प्रयास कर रही है।

जिला गौपालन समिति के सदस्य सचिव एवं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक नागेश चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में एक करोड़ रूपये की राशि से आदर्श गौशाला एवं गौआश्रय स्थलों का विकास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला एवं गौआश्रय स्थलों पर स्थाई आधारभूत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु 10 प्रतिशत राशि संचालक संस्था द्वारा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। उन्होंने बताया कि गौशाला एवं गौआश्रय स्थल निर्माण के लिए आवेदन हेतु संस्था का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है साथ ही संस्था के पास स्वयं के स्वामित्व की, सरकारी लीज, आवंटन की 5 बीघा भूमि होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर आदर्श नंदीशाला खोलने हेतु 1.57 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जायेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाली संस्था का पंजीयन होने के साथ ही उसके स्वामित्व की 10 बीघा भूमि होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि नंदीशाला एवं ग्राम पंचायत स्तरीय गौशाला एवं गौआश्रय स्थल की स्थापना के साथ ही गौवंश के भरण-पोषण हेतु नियमित सहायता राशि के लिए नंदीशाला को 250 रूपये प्रति नर गौवंश एवं गौआश्रय स्थलों एवं गौशाला में नर एवं मादा गौवंश के लिए 200 रूपये प्रति गौवंश राशि संधारित करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं में आवेदन हेतु एसपीपी पोर्टल पर टेंडर हेतु अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 को सांय 5 बजे तक निश्चित की गयी है।




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