ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का मामला कोर्ट में पहुंचा, 15 मार्च को मामले में सुनवाई

Update: 2023-02-20 14:51 GMT

कोटा: शहर की स्थाई लोक अदालत ने शंभूपुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के मामले में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एयरपोर्ट कोटा के निदेशक , आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 15 मार्च 2023 तक जवाब तलब किया है । इस मामले में अधिवक्ता लोकेश कुमार सैनी ने न्यायालय में एक जनहित याचिका में बताया कि कोटा जिले के शंभूपुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण में समय लगने से वर्तमान एयरपोर्ट से ही दिल्ली सहित कई जगहों की उड़ान 31 मार्च 2023 से प्रारंभ करने की योजना है । लेकिन अभी तक उक्त एयरपोर्ट के रनवे की री-कारपेंटिंग का टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है ।

याचिका में बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी आॅफ इंडिया की ओर से वर्तमान एयरपोर्ट से दिल्ली- जयपुर - उदयपुर के लिए 31 मार्च से विमान सेवा प्रारंभ करने की योजना है । लेकिन इससे पहले एयरपोर्ट के रनवे की री - कारपेंटिंग होनी है । इस संबंध में गत दिनों जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नगर निगम व यूआईटी के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके स्तर के कार्यों को शीघ्र पूरा करके अतिक्रमण हटाने तथा पेड़ पौधों को कटवाने के निर्देश दिए थे । इसके बावजूद नगर निगम आयुक्त द्वारा एयरपोर्ट परिसर के आसपास का अतिक्रमण नहीं हटाया । मोबाइल टावर और सामने की तरफ निमार्णाधीन बहुमंजिला इमारत को भी नहीं तोड़ा गया। नगर निगम आयुक्त तथा एयरपोर्ट निदेशक की अनदेखी और कार्य सफलता के कारण 31 मार्च 2023 से कोटा के वर्तमान एयरपोर्ट से विमान सेवा प्रारंभ नहीं हो पा रही है। इस मामले में न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट निदेशक तथा नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है । 

Tags:    

Similar News

-->