दौसा की सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के विमानन उपकरण हेतु किया गया

Update: 2024-04-10 11:28 GMT
दौसा । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा के संज्ञान में आया है कि प्रस्तावित रोड शो कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा विमानन उपकरण यथा यूएवी, ड्रोन एवं बलून इत्यादि के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता। जिससे लोक शांति भंग होने और कानून व्यवस्था बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऎसी स्थिति में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा देवेन्द्र कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दौसा की सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के किसी भी प्रकार के विमानन उपकरण यथा यूएवी, ड्रोन एवं बलून इत्यादि उड़ाने पर प्रतिबन्ध ¼ 'No Fly Zone' ½ घोषित किया हैं।
जिला कलक्टर ने सभी नागरिको को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नही करने के निर्देश दिये हैं। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में होकर विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को दौसा जिले के प्रमुख स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों व समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिको को सूचित किया जावे। यह आदेश 11 अप्रेल 2024 को 10 बजे से 12 अप्रेल 2024 को रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावी रहेगा। वह आदेश आज 10 अप्रेल को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।
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