कोर्ट ने रेप के दोषी को 20 साल की सुनाई सजा, 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
जालोर। जालोर में कोर्ट ने रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी भीनमाल नाबालिग को अगवा कर सांचौर, धानेरा (गुजरात) व अजमेर ले गया और नाबालिग से दुष्कर्म को अंजाम दिया. बुधवार को 19 गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज हुकम सिंह राजपुरोहित ने बच्चों को भारतीय दंड संहिता की धारा 343, 363, 376(2)(एन) और 3/4, 5(एल)/6 यौन अपराध। बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता ने 13 नवंबर 2020 को भीनमाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 12 नवंबर 2022 की रात घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद कार्रवाई करते हुए भीनमाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में लेकर आरोपी सेवड़ी निवासी बरकत खान (25) पुत्र सुभान खान को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भीनमाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भीनमाल थाने में पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था. बाद में पुलिस ने सेवड़ी निवासी बरकत खान (25) पुत्र सुभान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया। जिस पर बुधवार को कुल 19 गवाहों के बयान के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हुकम सिंह राजपुरोहित ने बरकत खान को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 25000 के जुर्माने की सजा सुनाई. 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास।