अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई

20 साल कारावास

Update: 2024-02-20 07:07 GMT

कोटा: दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी रवि प्रकाश को दोषी मानते हुए उसे 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है। सजा के साथ ही उस पर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आरोपी स्कूली छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ हरियाणा ले गया। 12 दिन साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 2 अप्रैल 2021 को देवली मांझी थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 17 साल की बेटी 9 वीं कक्षा में पढ़ती है। रात को वो साथ में घर में सो रही थी। तड़के 4 बजे करीब घर से बिना बताए कहीं निकल गई। उसे आसपास तलाश किया। लेकिन नहीं मिली।

घर पर आकर देखा तो 40 हजार रूपए गायब मिले। वो 40 हजार भी साथ ले गई। उन्हें शक है कि रवि नाम का लड़का उसकी नाबालिग बेटी को भगाकर ले गया। रवि के पिता ने बेटी को भगाने में मदद की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता 14 अप्रैल 2021 को दस्तयाब किया। इसके बाद आरोपी देवलीमांझी थाना क्षेत्र निवासी रवि प्रकाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।

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