अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, 60000 का जुमार्ना भी लगाया

Update: 2023-02-21 14:40 GMT

कोटा: शहर की पोक्सो क्रम संख्या 5 न्यायालय ने 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है ।अदालत ने आरोपी पर 60000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया । आरोपी खान सिंह पुत्र लटूर सिंह निवासी धौलपुरा के खिलाफ पीड़िता के पिता ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था ।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना मंडाना में 4 जुलाई 2021 को रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी और परिवार के अन्य सदस्य रात को खाना खाकर सो गए । सुबह पत्नी 4:00 बजे उठी तो बेटी पलंग पर दिखाई नहीं दी। उसे तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को आरोपी के पास से दस्तयाब किया और मेडिकल कराया कोर्ट में 164 के बयान कराए गए जिसमें पीड़िता बयानों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने की बात कही । पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और बालिका के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म तथा पोक्सो की धारा जोड़ते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए न्यायाधीश हनुमान बेनीवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर 60000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया।

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