कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म कर प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Update: 2023-05-11 07:06 GMT
जोधपुर। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म कर प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट नंबर दो के जज मानसिंह चूंडावत ने करीब साढ़े तीन साल पुराने एक मामले में यह अहम फैसला सुनाया. आरोपी ने अपने से आधी उम्र की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया था।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नवरतन अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने यूपी के पुणे स्थित दीनदयाल नगर सैदपुर हाल निवासी शोभनाथ वाल्मीकि के पुत्र धर्मेंद्र कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.
मामले के अनुसार 5 अक्टूबर 2019 को बागड़ी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 4 अक्टूबर से लापता है. पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अपहरण किया था. वहां उसने नाबालिग से मंदिर में शादी कर ली और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.
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