अदालत ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल सुनाई

Update: 2023-06-13 12:41 GMT

कोटा: शहर की पोक्सो कोर्ट क्रम पांच ने मंगलवार को दिव्यांग (मूक -बधिर) युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई । न्यायालय ने आरोपी पर 30000 का जुमार्ना भी लगाया। इस मामले पीड़िता की मां ने पुलिस थाना चेचट में आरोपी पीरू लाल उर्फ पीरू (36) निवासी चेचट के खिलाफ उसकी 19 वर्षीय दिव्यांग (मूक -बधिर) पुत्री के साथ खेत में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था।विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 12 अक्टूबर 2020 को चेचट थाने में शिकायत दी थी जिसमें बताया था कि उसकी बेटी दिव्यांग (मूक -बधिर) है। इशारों में समझती व समझाती है। पति की मौत के बाद मेहनत मजदूरी करती हूं। 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खेत में मजदूरी के लिए गई थी। बेटी घर पर अकेली थी। शाम को काम खत्म करके वापस लौटी तो बेटी घर में नही थी। आसपास तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद बेटी रोती हुई आई।

उसके पीछे पीरू भी था। मुझे देखकर भाग गया। बेटी ने उल्टी सलवार पहनी हुई थी। उसने पीरू के मकान की तरफ इशारा किया। पीरू ने उसकी बेटी से दुष्कर्म किया है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान कराए गए। 

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