अजमेर | अजमेर जहरखुरानी की घटना को आत्महत्या बताकर बीमा क्लेम खारिज करने के एक मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम की रिवीजन याचिका खारिज करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर के निर्णय को बरकरार रखा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश डा. इंद्रजीत सिंह ने प्रार्थी बनवारी लाल गुप्ता को 10 लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के जीवन बीमा निगम को आदेश दिए।
प्रार्थी द्वारा उपभोक्ता आयोग सवाई माधोपुर में पेश परिवाद खारिज करने पर राज्य आयोग में अपील करने पर राज्य आयोग ने जिला आयोग का आदेश अपास्त कर पॉलिसी के तहत देय 10 लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। जिसके विरुद्ध निगम ने राष्ट्रीय आयोग में रिवीजन पेश की। इसमें प्रार्थी के वकील सूर्य प्रकाश गांधी ने जहरखुरानी को एक्सीडेंटल डेथ बताकर प्रार्थी को क्लेम पाने का अधिकारी बताया। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग जयपुर के निर्णय को बहाल रखते हुए प्रार्थी को क्लेम पाने का अधिकारी बताया। भाई की मृत्यु के बाद बनवारी लाल ने नॉमिनी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में क्लेम दावा प्रस्तुत किया जो निगम ने 10 अगस्त 2010 को बीमित द्वारा आत्महत्या करना बताकर खारिज कर दिया।
नाहरपुरा मानसून की सुस्ती और कम बरसात से क्षेत्रों में फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसानों ने पालतू पशुओं को चराने के लिए छोड़ दिया है। रामदेव सिंह रावत, मदन सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने ढाई माह पूर्व मूंग, ग्वार, ज्वार एवं मक्के की बुवाई की थी। बारिश होने से फसल लहराने लगी थी। बीते 25 दिनों से बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी मूंग और ज्वार व मक्के की फसल सूखने की कगार पर है। सराधना डांग निवासी सुभाष चौधरी ने बताया कि फसलें सूखने से किसानों को नुकसान की आशंका है। बीते जून में झमाझम बारिश होने पर किसानों ने मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ग्वार की बंपर बुवाई की थी।