उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य की भी भागीदारी -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

Update: 2023-07-19 10:37 GMT
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रावृत्ति योजना में राज्य सरकार की भी भागीदारी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए यह योजना केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य क्रमशः 75 अनुपात 25 तथा अनुसूचित जाति के लिए 60 अनुपात 40 की भागीदारी के आधार पर संचालित है। उन्होंने कहा कि गार्गी पुरस्कार योजना, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, आपकी बेटी योजना जैसी विभिन्न 8 योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का कार्य इन मंत्रालयों द्वारा ही किया जाता है। उन्होंने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम एवं मानदण्डों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा देय छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि बढाने का विचार प्रक्रियाधीन नहीं है।
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