सिंचाई पाइप लाईन के लिए 60 फीसदी तक की सब्सिडी दे रही है राज्य सरकार, किसानों को ऐसे मिलेगा फायदा

जयपुर न्यूज़

Update: 2022-06-01 13:36 GMT

जयपुर: खेती-किसानी में किसानों की मेहनत को सफल बनाने में अच्छे बीजों की भूमिका बेहद ही अहम होती है, लेकिन बिना सिंचाई व्यवस्था के अच्छे बीज भी बेहतर उत्पादन देने में फिसड्डी रहते हैं. ऐसे में किसान किसी भी सीजन में खेती करने से पहले अच्छे बीजों के साथ ही सिंचाई की व्यवस्था करते हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी प्रयास कर रही है. जिसके तहत राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं. इसमें एक सिंचाई पाइप लाईन योजना भी है.

इस योजना के तहत अपने खेत तक सिंचाई पाइप लाईन लाने के इच्छुक किसानों को राजस्थान सरकार 60 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी लागत पर दी जाती है. आईए जानते हैं कि यह योजना क्या है और कैसे प्रदेश के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यह किसान हैं पात्र
राजस्थान सरकार ने सिंचाई पाइप लाईन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं. जिसके तहत इस योजना के लिए वह ही किसान पात्र हैं, जिनके नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व हो. जबकि जिन किसानों के कुएं के पास सिंचाई के लिए पंपसेट है, उन्हें ही योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा. वहीं जिन किसानों के पास सिंचाई स्त्रोत नहीं है और वह दूसरे किसान के स्त्रोत्र से पानी लेकर सिंचाई के लिए पाइप लाईन लेना चाहते हैं तो दूसरे किसान से सादे कागज पर सहमति लेकर कर आवेदन करना होगा. इसी तरह जो किसान पूर्व में योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वह दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकते हैं.
योजना के तहत ऐसे कर सकते हैं आवेदन
सिंचाई पाइप लाईन याेजना के लिए किसान आनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. किसान घर बैठे राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जबकि नजदीकी ई मित्र के पास जाकर भी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन किया जा सकता है. आवेदन के लिए किसानों को जमाबंदी की नकल, अपना फोटो, आधार कार्ड, अनुसूचित जाति व जनजाति प्रमाण पत्र लगाना होगा. ऑनलाइन आवेदन के समय सभी दस्तावेजों की स्कैन प्रति लगाई जाएगी.
किसानों को अधिकतम 18 हजार रुपये की सब्सिडी
राजस्थान सरकार की तरफ से सिंचाई पाइप लाईन योजना के तहत किसानों को सब्सिडी के तौर पर अधिकतम 18 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं. असल में सरकार ने योजना के तहत सब्सिडी के तौर पर लघु व सीमांत किसानों को लागत का 60 फीसदी या 18 हजार रुपये (जो भी कम हो) और सामान्य किसानों को लागत का 50 फीसदी या 15 हजार रुपये (जो भी कम हो) देने की घोषणा की हुई है.
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