राज्य सरकार ने एससी-एसटी के पीड़ित वर्ग के लिए पुनर्वास योजना लागू की
अदालत में नोटिफिकेशन की कॉपी भी पेश की
जयपुर: एससी, एसटी वर्ग के पीड़ितों के पुनर्वास मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि उन्होंने 19 फरवरी को इन पीडितों के पुनर्वास के लिए बनाई योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया है। साथ ही अदालत में नोटिफिकेशन की कॉपी भी पेश की।
जिस पर अदालत ने इस मामले में दायर याचिका का निस्तारण भी कर दिया। अदालत ने यह निर्देश दलित मानवाधिकार केन्द्र समिति की पीआईएल पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत एससी, एसटी के पीड़ित वर्ग के लोगों को तत्काल ही चिकित्सा की उच्च सुविधा, शिक्षा, खेती व ब्याज मुक्त लोन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
यदि इस वर्ग के पीड़ित लोग कृषि कार्य करना चाहें और उनकी वार्षिक आय 60 हजार रुपए से कम है तो उन्हें संबंधित जिला कलेक्टर दो बीघा जमीन का आवंटन निशुल्क कर सकेंगे। वहीं पीड़ित वर्ग को पुनर्वास योजना में दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, राशन की दुकान, डेयरी बूथ आवंटन सहित मृतक व्यक्ति के आश्रितों को 5000 रुपए के अलावा महंगाई भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया है।
दरअसल पिछली सुनवाई पर अदालत ने पुनर्वास योजना के नियम 2017 में ड्राफ्ट होने के बाद भी उन्हें लागू नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव को पेश होने का निर्देश दिया था।