SriGanganagar: राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 54 लाख रूपये का प्रतिकर किया पारित

Update: 2024-10-04 13:17 GMT
SriGanganagar श्रीगंगानगर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में शुक्रवार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री गजेन्द्रसिंह तेनगुरिया ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2023 से संबंधित कुल 23 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें से 20 आवेदनां में लाभान्वितों को 53,75,000 रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में पारित की गई।
बैठक में न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं. 01 श्री मदन गोपाल आर्य, जिला कलक्टर डॉ. मंजू, जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव यादव, उपनिदेशक अभियोजन श्री चन्द्रप्रकाश व अध्यक्ष बार सघ श्रीगंगानगर श्री विजय चावला उपस्थित रहे।
श्री तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना 2023 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुॅंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है ताकि पीड़ित को पुर्नस्थापना व आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर में आवेदन किया जा सकता है। (फोटो सहित)
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