SriGanganagar: मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से किसानों के खेतों में लगाये जायेंगे 5000 सोलर

Update: 2024-10-28 08:25 GMT
SriGanganagar श्रीगंगानगर । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व अनूपगढ़ जिलों में राज्य सरकार की जल संसाधन विभाग के माध्यम से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना प्रथम चरण के कमाण्ड क्षेत्र में संचालित मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना के अन्तर्गत किसानों हेतु 3, 5 और 7.5 एचपी के लगभग 5000 ऑफ ग्रिड सोलर पम्प संयत्र स्थापित किये जायेंगे। इस परियोजना पर 180 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। परियोजना में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि संबंधित किसान
द्वारा वहन की जायेगी।
जल संसाधन विभाग की आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि किसान द्वारा वहन की जाने वाली लागत में से 30 प्रतिशत राशि तक का बैंक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु कम्पनी Rotomag Motors and Controls Pvt. ltd. के साथ अनुबंध किया जा चुका है। जल्द ही पात्र किसानों की कृषि भूमि पर पम्प स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अधीन आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना में पम्पों की लागत उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना से कम आयेगी। इस योजना के अधीन 12 प्रकार के पम्प किसानों द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार लगाये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि 3 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80740 रूपये है। इसी प्रकार 3 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80603 रूपये, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80740 रूपये, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80603 रूपये, 5 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 112740 रूपये, 5 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 112548 रूपये, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 112740 रूपये, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 112548 रूपये है।
इसी प्रकार 7.5 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159340 रूपये, 7.5 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159069 रूपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159340 रूपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 159069 रूपये है। उन्होंने बताय कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसान जल संसाधन विभाग के समस्त खण्ड कार्यालयों अथवा कृषि विशेषज्ञ श्री भूपेश अग्निहोत्री (मोबाइल नम्बर 8769933262) पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र प्रथम चरण के किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।
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