राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जैसलमेर द्वारा संचालित पीएम एजेएवाय योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 82 व्यक्तियों को समूह आधार पर स्वरोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाये जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
परियोजना प्रबन्धक हेमाराम जरमल ने बताया कि इस योजना मे बैंको द्वारा स्वरोजगार यथा किराणा दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य, हेण्डीक्राफ्ट, मोबाईल रिपेयर, टेन्ट हाउस, रेडीमेड गारमेन्ट, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी कार्य, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल प्रोविजन स्टोर, टू व्हीलर रिपेयर, जूता दुकान, फल सब्जी दुकान आदि कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के समूह को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समूह में कम से कम 2 एवं अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकते है। स्वरोजगार के लिए जो एक समान व्यवसाय करने के इच्छुक हो ऐसे व्यक्तियों के समूह ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित नगर परिषद/नगर पालिका कार्यालय अथवा परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जैसलमेर से सम्पर्क कर योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ समूह के प्रत्येक सदस्य का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, वार्षिक आय उद्घोषणा पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि सहित समस्त आवश्यक औपचारिताएँ पूर्ण कर जमा करवा सकते हैं।
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