कोटा न्यूज़: स्मैक तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को एनडीपीएस कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 25000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया । विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार निर्भय ने बताया कि किशोरपुरा तत्कालीन थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह 26 जनवरी 2019 को पुलिस जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे ।गश्त के दौरान जब वह दशहरा मैदान के सामने खड़े थे तभी कंट्रोल रूम की तरफ से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया । पुलिस की जीप को देखकर वह वापस भाग गया ।शक होने पर आरोपी को पुलिस जाब्ते ने रोका और उससे पूछताछ की तो घबरा गया।
पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम इदरीश उर्फ चंदू पुत्र छंगा भाई उम्र 44 साल निवासी साजिदेहड़ा किशोरपुरा का होना बताया। तलाशी के दौरान उसके पास 5 ग्राम 680 मिलीग्राम स्मैक बरामद हुई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया तथा स्मैक को जप्त कर लिया । ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी चंदू को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 25000 रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है।