Sikar: सामूहिक विवाह के आयोजन पर मिलेगा 10 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान

Update: 2024-11-14 10:28 GMT
Sikar सीकर । सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को रोकने एवं विवाह में होने वाले अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत सामूहिक विवाह के आयोजन पर वधू एवं विवाह आयोजन करने वाली संस्था को अनुदान राशि प्रदान की जाती है। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सीकर राजेन्द्र चौधरी ने बताया की पंजीकृत संस्था द्वारा जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन करने पर 25 हजार रूपये की राशि का अनुदान दिया जाता है जिसमें से 21 हजार रूपये की राशि वधू के खाते में व 4 हजार रूपये की राशि संस्था के खाते में हस्तांतरित किए जाते है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आयोजक संस्था को सामूहिक विवाह आयोजन के न्यूनतम 15 दिन पूर्व एसएसओ आईडी के माध्यम से आनलाईन आवेदन किया जाना
आवश्यक हैं।
आवेदन के साथ ही वांछित दस्तावेज यथा संस्था पंजीकरण के दस्तावेज, वर-वधू के आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वधू एवं संस्था के बैंक खाते का विवरण इत्यादि संलग्न किए जाने होंगे। उन्होंने बताया की गत वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अनेकता में एकता की भावना को साकार करने एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देष्य से सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न, जाति एवं धर्म के परिवार के कम से कम 25 जोड़ो (कम से कम 5 समाज जाति व धर्म के प्रत्येक के कम से कम 5 जोडें होंगे) का विवाह का आयोजन करता है तो संस्थान को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त 10 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह अयोजन में भाग लेने वाले जोड़ो में वर या वधू में से कोई भी एक अनिवार्य रूप से राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
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