हनुमानगढ़ में जिला रसद अधिकारी राकेश कुमार नोयोल की ओर से जिले में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, ढाबों, मैरिज पैलेस संचालकों को केवल वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। डीएसओ द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि जिले में स्थित होटल, ढाबों, मैरिज पैलेस और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सभी संचालकों को केवल वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने का आदेश दिया गया है. अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर का प्रयोग न करें। अपने प्रतिष्ठान में खरीदे गए एलपीजी गैस सिलेंडरों का बिल (जीएसटी सहित) भी बनाए रखें।
डीएसओ ने अपने आदेश में जिले के सभी एलपीजी वितरकों को अपनी-अपनी कंपनियों द्वारा निर्धारित क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर बेचने का निर्देश दिया है और यह सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ता को दिए गए सिलेंडर के सभी बिल उपभोक्ता के हस्ताक्षर के साथ बनाए रखे जाएं. . इन आदेशों का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।