जालोर । जिला मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने लोकसभा आम चुनाव-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र सम्पादन के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए दण्ड प्रक्रिया धारा 144 लागू की है। जिला मजिस्ट्रेट पूजा पार्थ ने बताया कि जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 शुक्रवार 26 अप्रेल को होने जा रहे है। मतदान के अन्तिम 48 घंटे पहले निर्वाचन तन्त्र के लिए, न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिपेक्ष से, बल्कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्वि अधिनियम 1951 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकल्प रोक दिए जाते है।
मतदानबद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधानिक गतिविधियों जैसे की राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार शराब आदि के अवैध वितरण आदि में शामिल न हो पाए। इसलिए जालोर जिले में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन मतदान के समापन के 48 घंटे पूर्व बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बुधवार 24 अप्रेल सायं 6 बजे से शुक्रवार 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक धारा 144 का आदेश प्रभावी रहेगा।
उन्हांने बताया कि निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।