Sawai Madhopur: हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिटावटखोरों पर लिया बड़ा एक्शन

जिले के खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिये

Update: 2024-08-08 06:28 GMT

सवाई माधोपुर: स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल अमानक पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए जिले के खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिये हैं. सीएमएचओ डॉ. धर्मसिंह मीना ने बताया कि जिला खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा नियमित रूप से खाद्य विक्रेताओं से नमूने लिए जा रहे हैं। इसके तहत टीम द्वारा 1 जनवरी 2022 से 18 जुलाई 2014 के बीच लिए गए नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था. रिपोर्ट में असुरक्षित पाए गए 11 मामलों में यह कार्रवाई की गई है। इनमें से 05 मामले सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बौंली में दर्ज किये गये हैं.

इन फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं: सीएमएचओ एवं खाद्य सुरक्षा के अभिहित अधिकारी के आदेशानुसार गंगापुर सिटी की फर्म दीपेश ट्रेडर्स शंकर मिल, फर्म लक्ष्मीजी जोधपुर मिठाई महल बजरिया सवाई माधोपुर मोतीचूर लड्डू, फर्म अनिल जनरल स्टोर सूकर, बामनवास की फर्म लाल मिर्च पाउडर, फर्म रघुनाथ दास मिश्रीलाल पुरानी अनाज मंडी, लाल मिर्च पाउडर होम किंग ऑफ गंगापुर सिटी, बेसन लड्डू फर्म अग्रवाल स्वीट शॉप बावली, हल्दी पाउडर मारवाड़ी मसाले न्यू श्रीराम फ्रेश डिपार्टमेंटल स्टोर बजरिया सवाई माधोपुर, हल्दी पाउडर गणेश प्रसाद हनुमान प्रसाद जैन बटोदा श्री साईं, विष्णु टेडिंग कंपनी, पुरानी अनाज मंडी गंगापुर सिटी का बेसन विष्णु भोग, बंसल किराना स्टोर कुंडेरा सवाई माधोपुर का रायता मसाला सीबा, गौरव इंटरप्राइजेज पुरानी अनाज मंडी गंगापुर सिटी की आइस लाली महाराजा पेप्सी, होटल अगमन गंगापुर सिटी का रिफाइंड सोयाबीन यूज्ड कुकिंग ऑयल रद्द कर दिया गया है। इन फर्मों का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन हो चुका है.

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