संजीवनी मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
जोधपुर न्यूज: राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी मामले में एसओजी द्वारा दायर मुकदमे में याचिकाकर्ता अशोक राठौर व अन्य को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. इंदु डकलिया, अशोक राठौड़ समेत आठ लोगों ने हाईकोर्ट में विभिन्न आपराधिक याचिकाएं पेश की थीं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्रसिंह राठौड़ व उनके सहयोगी सुनील जोशी, अधिवक्ता रामित मेहता व प्रियंका बोराना ने कहा कि एसओजी ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के संबंध में जयपुर एसओजी में प्राथमिकी संख्या 32/2019 दर्ज की है.
जिसमें याचिकाकर्ता को डर है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सुनवाई के दौरान एसओजी के एडिशनल एसपी मनोज चौधरी सहित अपर महाधिवक्ता सह राज्य अधिवक्ता अनिल जोशी मौजूद रहे. उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल आरोपी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए 25 जनवरी को सुनवाई तय की है.