गोशालाओं के पंजीयन नियमों में छूट, अब 2 बीघा पर होगा पंजीयन

Update: 2023-04-04 12:12 GMT
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सड़कों व बाजारों में घूमते बेसहारा गोवंश की अब देखभाल हो सकेगी। ऐसे गोवंश से वाहन सवारों और आमजन को होने वाली परेशानी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने गोशाला रजिस्ट्रेशन के नियमों में छूट दी है। इससे पहले से आधी भूमि पर बनने वाली गोशाला का भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा और अनुदान का रास्ता साफ हो सकेगा। पशुपालन विभाग के अनुसार पहले जहां 100 गोवंश के लिए कम से कम एक हैक्टेयर भूमि अनिवार्य थी, वहां अब 0.3400 हैक्टेयर (2.0400 बीघा) जमीन होने पर भी गोशाला का पंजीकरण किया जा सकेगा।
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