3 साल के बालक को सुनसान जगह ले गया रिश्तेदार, 9 महीने में कोर्ट ने सजा सुनाई
कोटा। पोस्को कोर्ट नंबर 4 ने 9 महीने पुराने मासूम से रेप के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने आरोपी जगदीश उर्फ भूरिया (30) निवासी गंगधर थाना क्षेत्र, जिला झालावाड़, मोदक थाना क्षेत्र के निवासी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने रिश्तेदार के 3 साल के बच्चे को सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बनाया था. जहां कुछ युवकों ने वीडियो बना लिया था।विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि परिजनों ने दो फरवरी 2022 को मोदक थाने में तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया कि वह तीन साल से मजदूरी के सिलसिले में अपने परिवार सहित मोदक में किराए के मकान में रह रहा है. उसके दो लड़के हैं बड़ा बेटा 6 साल का और छोटा 3 साल का है।
2 फरवरी को कॉलोनी में रहने वाले दो युवक उसके पास आए और मोबाइल में वीडियो बताकर कहा कि जगदीश उर्फ भूरिया बंजारा ने बहला-फुसलाकर आपके छोटे बेटे के साथ गलत किया है. हमने इसका वीडियो बनाया है। रिश्ते में जगदीश उर्फ भूरिया शादीशुदा लगता है। रिश्तेदार होने के नाते उनका बेटा जगदीश के पास जाता था।पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान हुए।