आवासीय दर के 10 प्रतिशत पर नियमन दर निर्धारित

Update: 2023-06-17 12:30 GMT

जयपुर न्यूज़: राजस्थान के शहरी निकाय क्षेत्रों में राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन कर पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए नगरीय विकास विभाग ने नियमन दरें तय की हैं। 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों की नियमन दर उस इलाके की आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर में जो भी कम हो की 10 प्रतिशत राशि तय की गई है। इसी तरह 300 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए नियमन की दर आवासीय आरक्षित दर या आवासीय डीएलसी दर में जो भी कम हो का 25 प्रतिशत तय किया गया है।

स्वामित्व के अतिरिक्त भूमि अधिकतम 300 वर्गमीटर तक स्थानीय स्तर पर तथा 300 वर्गमीटर से अधिक राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद इन दरों पर नियमित किए जा सकेंगे। यह राशि लेकर संपूर्ण क्षेत्र का फ्री होल्ड पट्टा दिया जा सकेगा। राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियों के भूखंडों का आवंटन, नियमन आदि सभी प्रकरणों में लीज राशि 18 जनवरी 2023 की अधिसूचना के अनुसार ही ली जाएगी। आवंटन 18 जनवरी से पहले का है, लेकिन लीज राशि जमा नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में लीज की गणना 18 जनवरी के संशोधन के अनुसार कर मांग पत्र से लीज राशि की वसूली की जाएगी।

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