जयपुर नर्सिंग के 8 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती अटकी

Update: 2023-07-14 10:21 GMT

जयपुर: फार्मासिस्ट के बाद अब नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती भी हाईकोर्ट में फंस गई है। कोर्ट ने नर्सिंग भर्ती में चयन सूची जारी करने पर 20 जुलाई तक रोक लगा दी है। इससे करीब 8750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा है। फार्मासिस्ट और नर्सिंग भर्ती मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ एक साथ करेगी। याचिकाकर्ता भरत बेनीवाल ने कहा कि हमने भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं कराने के विभाग के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकील आनंद शर्मा ने कहा- राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा में प्राप्त अंकों या उनके समकक्ष योग्यता के आधार पर सीधे नियुक्तियां दे रहा था। इसे चुनौती देते हुए हमने कोर्ट को बताया कि अलग-अलग राज्यों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का पैटर्न, परीक्षा का तरीका, अंक देने का पैटर्न सब अलग-अलग है। ऐसे में सिर्फ शैक्षणिक डिग्री के अंकों के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए।

हमने कोर्ट को यह भी बताया कि एक तरफ विभाग नर्सिंग की संविदा भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ले रहा है, लेकिन स्थायी भर्ती में सीधे शैक्षणिक और प्रोफेशनल डिग्री के अंकों के आधार पर नियुक्तियां दे रहा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती मामले के साथ नर्सिंग भर्ती को भी टैग कर दिया है। विभाग को इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

2859 पदों पर अटकी फार्मासिस्ट भर्ती: हाईकोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर रोक लगाई; सरकार ने कहा कि याचिका के बिंदु पर विचार किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भंवर कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई। याचिकाओं में भर्ती में लिखित परीक्षा न कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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