सिरोही। अनुमंडल पदाधिकारी सीमा खेतान के निर्देश पर चलाए जा रहे वसूली अभियान के तहत तहसील न्यायालय सिरोही ने रोड़ा एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरएमजीबी तंवरी के बकाएदारों से 4 लाख 22 हजार रुपये की वसूली की. गोकुल राम पुत्र जोगाराम मेघवाल निवासी नून, तेजदान पुत्र ईश्वरदान चरण निवासी वलदारा एवं दानाराम पुत्र चेल्लाराम प्रजापत निवासी फचरिया के विरूद्ध रोड़ा अधिनियम के तहत बकाया ऋण राशि का भुगतान न करने पर कुर्की वारंट जारी होने के कारण इन बकायेदारों को अपना बकाया बैंक में जमा कर दिया। वसूली की कार्रवाई में सिरोही के नायब तहसीलदार श्री रतन सिंह देवड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक बद्रीनारायण पटेल व जितेंद्र रावल, टीआरए सुरेश पटेल, फुनगनी पटवारी तोलगिरी, तंवरी पटवारी भीमाराम मेघवाल, तंवरी आरएमजीबी शाखा प्रबंधक राहुल मंगल का विशेष सहयोग रहा. टीआरए सुरेश पटेल ने बताया कि रोड़ा एक्ट के मामलों में बकाया राशि जमा नहीं कराने पर तहसीलदार अपूर्व गौतम ने भू-अभिलेख निरीक्षकों व पटवारियों को नियमानुसार चल व अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।